Article Of Presidential Election In India - भारत में राष्ट्रपति का चुनाव का लेख

1. भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार होगी और राष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होगा।

2. राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है । जिसमें राज्यसभा , लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य को मत देने का अधिकार होता है।

3. इस प्रकार भारत के नागरिकों द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता । नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

4. राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।

5. राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन वह दोबारा भी चुना जा सकता है।

6. यदि राष्ट्रपति संविधान को तोड़ता या उसके विरुद्ध कार्य करता है तो सांसद उस पर महाभियोग लगाकर 5 वर्ष की अवधि पूरे होने से पहले ही उसे हटा सकती है।

7. राष्ट्रपति स्वयं ही त्यागपत्र दे सकता है । यह त्यागपत्र उसे उपराष्ट्रपति को देना होता है।

8. उपराष्ट्रपति इसे लोकसभा के सामने उसकी स्वीकृति के लिए रखता है।

9. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।

10. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

11. उसने संसद के सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति की सभी प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए।

12. उसे सरकार या किसी दूसरी संस्था के अधीन नौकर नहीं होना चाहिए।

13. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।

14. यहां यह जान लेना जरूरी है कि भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है।

15. वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं जो अपने मंत्रियों की सहायता से उनका प्रयोग करता है।

16. यद्यपि व्यवहार में शासन के सभी छोटे बड़े कार्य मंत्रिमंडल करता है । और उसके लिए जिम्मेवार भी होता है परंतु यह सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।

17. राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं नौसेना , थल सेना और वायु सेना का प्रधान सेनापति होता है।

18. राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सत्रों स्थगित कर सकता है।

19. सत्रों में अभीभाषण दे सकता है और दोनों के लिए किसी भी प्रकार से संदेश भेज सकता है ।

20. जो भी विधेयक सांसद पास करती है वे राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनते।

21. राष्ट्रपति इन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है । परंतु दोबारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उन पर अपनी सहमति देनी ही होती है।

22. वह देश के बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री , सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज , केंद्रीय लोक सेवा संघ के सदस्य , महालेखा निरीक्षक अटॉर्नी जनरल , चुनाव आयुक्त आदि।

23. वह किसी भी अपराधी के मृत्युदंड को माफ कर सकता है रोक सकता है या आजीवन कारावास में बदल सकता है।

24. संसद का अधिवेशन जब ना हो रहा हो तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है।

25. वह आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यह स्थिति केवल युद्ध , विदेशी हमला या देश के अंदर अशांति , किसी राज्य में संसदीय प्रणाली के फेल हो जाने या अर्थतंत्र के बिखर जाने की आशंका में होती है।

26. वह युद्ध या शांति की घोषणा कर सकता है । राष्ट्रपति प्राय: आपने इन सभी अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है।

27. भारत के राष्ट्रपति को सभी श्रेष्ठ सुविधाएं तथा निशुल्क निवास स्थान राष्ट्रपति भवन दिया जाता है।
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